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राज्यमंत्राी कपिलदेव अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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– आचार संहिता के बावजूद बिना अनुमति राजनीतिक सभा करने का आरोप
– चार भाजपा नेता भी नामजद, 35-40 अज्ञात लोग बनाए गए आरोपी
मुज़फ्फरनगर। चुनाव आचार संहिता लगने के बावजूद बिना प्रशासनिक अनुमति के चुनावी सभा कर भाजपा के पक्ष में प्रचार किए जाने पर राज्यमंत्राी कौशल विकास कपिलदेव अग्रवाल के खिलापफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें चार भाजपा नेता भी नामजद करते हुए 35-40 अज्ञात लोग आरोपी बनाए गए हैं।
जनपद में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में पुलिस किसी को भी बख्शने को तैयार नहीं है। इसी क्रम में प्रदेश के राज्यमंत्राी कौशल विकास कपिलदेव अग्रवाल भी पुलिस के निशाने पर आ गए हैं, जिनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अध्यादेश समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला शहर के रामलीला टिल्ला का है, जहां राज्यमंत्री मंगलवार रात एक चुनावी सभा में शामिल हुए थे। एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि मंगलवार देर रात एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें राज्यमंत्री एक चुनावी सभा में भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। इस वीडियो की जांच कराई गई तो यह रामलीला टिल्ला का निकला, जहां भूरादेव मंदिर के पास स्थित एक घेर में उन्होंने बिना प्रशासनिक अनुमति के चुनावी सभा की थी। एसएसपी ने बताया कि मामले की पुष्टि होने के बाद रामलीला टिल्ला चौकी प्रभारी एसआई जोगिंदर सिंह की तहरीर पर राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल के साथ ही भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष अजय सागर, भाजपा नेता राधे वर्मा, शेखर राजपूत और सुंदर सोम को नामजद करने के साथ ही 35-40 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के साथ ही महामारी अध्यादेश और आपदा प्रबंधन अधिनियम समेत अन्य धाराएं लगाई गईं हैं।

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